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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में पेश हुए बजट में नई टैक्स रिजीम के लिए रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा अब 3 लाख रुपये की सैलरी को टैक्स फ्री कर दिया है. कुल मिलाकर अब नई टैक्स रिजीम के तहत कर देने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले रिबेट की सीमा 5 लाख रुपये थी और एग्जंप्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये थी. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एक सरल आईटीआर फॉर्म जारी करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसकी काफी समय से मांग हो रही थी और अब सरल ITR फॉर्म जारी होने से लोगों को टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होगी.