इंदौर हनी ट्रैप मामले की महिला आरोपियों को झटका लगा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने महिला आरोपियों का आवेदन खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है आवेदन संभावनाओं पर आधारित है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कोई सीडी और पेन ड्राइव भी जब्त नहीं हुई है। पुलिस अपनी जांच जारी रखे। लेकिन आवेदन पर ली गई आपत्ति और परिस्थितियों के मद्देनजर इसे निरस्त किया जाता है। केस में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। गौरतलब है कि 21 मई 2021 को पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप मामले की सीडी और पेन ड्राइव है। इस पर कोर्ट में आपत्ति लेते हुए आरोपियों में से एक ने पूछा था कि उनके पास पेन ड्राइव और सीडी कहां से आई किसने दी इसका खुलासा होना चाहिए। इसके बाद कमलनाथ से दोनों चीज जब्त करने के लिए एसआईटी ने नोटिस जारी किया था। इस पर कमलनाथ ने नया बयान दिया था कि उन्होंने सिर्फ 29 सेकेंड की क्लिप देखी है।