राजधानी भोपाल में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा हुई है। उनके साथ प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी आशुतोष चौकसे आकाश चौहानधनजी गिरी को भी सजा सुनाई गई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में यह शनिवार को फैसला सुनाया है। एनएसयूआई में रहते हुए साल 2016 में सभी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। उसके बाद हबीबगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 326 333 147 में मामला पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। यह भाजपा सरकार के प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति का एक उदाहरण है। छात्र हितों में लड़ाई लड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दिया जाता है। नतीजतन कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। हालांकि हम इससे हताश नहीं हैं। हम आमजनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे।