भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र सुहागपुरे के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और जातिगत अपमान का आरोप लगाया है। पीड़िता जो एक माध्यमिक शिक्षिका हैं ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 2008 से 2024 तक भूपेन्द्र ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और शादी से मना करने पर धमकाया। पीड़िता के अनुसार भूपेन्द्र ने कई बार उसे अपने अफेयर के बारे में झूठ बोला और जातिगत रूप से अपमानित किया। पीड़िता का आरोप है कि भूपेन्द्र ने 18 नवंबर को किसी अन्य युवती से शादी करने के दौरान उसे धोखा दिया। उसने 17 नवंबर को निजी लान में जाकर पुलिस को बुलवाया और मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म) 294 (गाली-गलौच) 506 (धमकी) और जातिगत अपमान से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।