क्षेत्रीय
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 76 वर्षीय बुजुर्ग के मकान पर बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के निर्देशों के संदर्भ में हाईकोर्ट ने गृह सचिव आईजी कलेक्टर और एसपी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है।मकान का शेष भाग तोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के सरकारी कार्रवाई से जुड़े दिशा-निर्देशों के पालन के तहत दिया गया है।